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जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं रखने वालों के वैट नंबर लाक कर दिए जाएंगे
नवांशहर। जिला के एक्साइज टेक्सेशन विभाग द्वारा जिले के डीलरों को जीएसटी प्रक्रिया में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। इस मौके पर जतिंदर कौर एईटीसी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक
जिले में लगभग 2400 वैट डीलर रजिर्स्टड हैं। इसके बावजूद अभी भी कई
डीलरों ने एनरोलमेंट नहीं करवाई। जिन्होंने नहीं करवाई है उनलोगों के ऊपर
कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा उनके नंबर तक कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। अभी तक सारे जिले में 1700 डीलरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिन्होंने एनरोलमेंट करवा ली है, वे सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के तहत 31 मार्च 2017 तक अपनी माइग्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कोई नहीं है, लेकिन 31 मार्च के बाद जिन कारोबारियों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उनके वैट नंबर लाक कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा उनके नंबर तक कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। अभी तक सारे जिले में 1700 डीलरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिन्होंने एनरोलमेंट करवा ली है, वे सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के तहत 31 मार्च 2017 तक अपनी माइग्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कोई नहीं है, लेकिन 31 मार्च के बाद जिन कारोबारियों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उनके वैट नंबर लाक कर दिए जाएंगे।
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