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जेल में बंद विधायक, बेटे के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज
गोपीगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कृष्णानंद राय ने कहा कि विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और रिश्तेदार विकास मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कथित पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वाराणसी की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसे 2014 के आम चुनाव के दौरान भदोही में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया था। उसने आरोप लगाया कि जब उसने दुष्कर्म का विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
अधिकारी ने कहा कि विधायक के डर से महिला मुंबई चली गई, लेकिन मामला दर्ज करने के लिए राज्य वापस आ गई जब उसे पता चला कि वह एक अन्य मामले में जेल में हैं।
विजय मिश्रा को अगस्त में संपत्ति हड़पने के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में आगरा जेल में हैं।
मिश्रा ने 2017 का विधानसभा चुनाव निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीता था।
--आईएएनएस
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