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जैसलमेर बस अग्नि दुखान्तिका : पर सरकार सख्त, दो मोटर वाहन निरीक्षक निलंबित, 11 बसें जब्त

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वाहन के पंजीयन के समय पंजीयन का अपु्रवल एवं भौतिक निरीक्षण करने वाले मोटर वाहन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह गहलोत तथा दस्तावेज सत्यापन करने वाले कार्मिक चुन्नीलाल नागदा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोनों कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके मुख्यालय जयपुर भेज दिया गया है।
इसी के साथ वाहन मालिक की दो अन्य बसें भी बस बॉडी कोड का उल्लंघन होने के कारण जब्त की गई हैं। घटना में शामिल बस की बॉडी जैमन कोच क्राफ्टर, जोधपुर द्वारा निर्मित की गई है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की टीम इस बस बॉडी निर्माता के परिसर की भी विस्तृत जांच कर रही है।
इसी प्रकार जयपुर में मंगलवार को एक बाल वाहिनी द्वारा दुर्घटना कारित की गई थी। इस बाल वाहिनी का पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट समाप्त होने के पश्चात भी संचालित पाए जाने पर संचालन क्षेत्र के परिवहन निरीक्षक अविनाश चौहान एवं मानवेन्द्र डोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।
सघन जांच अभियान आरंभ-
परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की समस्त यात्री बसों(स्लीपर बसों सहित) की परिवहन नियमों एवं बस बॉडी बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने के संबंध में सघन जांच अभियान आरंभ किया जाए। इस क्रम में बुधवार सायं तक अमानक पाई गईं 11 बसें जब्त की गई हैं तथा 18 बसों के चालान बनाए गए हैं।
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