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चरस तस्कर को 4 साल की कैद के साथ जुर्माना
चंबा। चंबा की विशेष अदालत ने आज सुनाये अपने एक एहम फैसले में चरस से जुड़े एक तस्कर को 4 साल की कैद के साथ 15 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अगर जुर्माने की राशि को अदा नहीं करता है तो 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि मामला 20 जुलाई, 2014 का है। पुलिस ने शक के आधार पर उक्त व्यक्ति लतीफ़ मोहमद की तलासी ली गई तो उसके कब्जे से 550 ग्राम चरस बरामद की थी।
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चंबा
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