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गुरुग्राम में ठगों ने ऑटोमोबाइल कंपनी को एक करोड़ का लगाया चूना
गुरुग्राम । दिल्ली से सटे
गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक नामी कंपनी के बड़े अधिकारी के साथ
शातिर तरीके से ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने कंपनी के मुख्य
वित्तीय अधिकारी के साथ एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया
है।
पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को उसके
उपाध्यक्ष के नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर विभिन्न बैंक खातों से पैसा
ट्रांसफर करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता जेबीएम ग्रुप के सीएफओ विवेक गुप्ता
ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे उसे वाट्सएप पर मैसेज
मिला। ठग ने कंपनी के उपाध्यक्ष (वीसी) निशांत आर्य होने का दावा किया,
यहां तक की अपनी प्रोफाइल फोटो में भी निशांत आर्य की तस्वीर लगाई थी।
ट्रूकॉलर पर भी नंबर की जांच करने पर पता चला कि नंबर वीसी का ही है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, मुझे ठग ने बताया कि, वो एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, इसलिए बात नहीं कर सकता। सीएफओ ने ठग को बॉस समझकर उसके निर्देशों का पालन किया। उसे लगा कि लेनदेन महत्वपूर्ण और जरूरी दोनों थे। जेबीएम ग्रुप की दो संस्थाओं, जेबीएम इंडस्ट्रीज और जेबीएम ऑटो से रकम ट्रांसफर की गई थी। उन्होंने कहा कि, सात अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1,11,71,696 रुपये के आठ लेन-देन किए गए।
सीएफओ विवेक गुप्ता ने कहा कि, बाद में मुझे पता चला कि भेजने वाला वीसी नहीं था और किसी ने उनके नाम पर धोखाधड़ी की है, जिसके बाद मैंने पुलिस को मामले की सूचना दी। गुप्ता की शिकायत के आधार पर, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में धारा 419, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
--आईएएनएस
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, मुझे ठग ने बताया कि, वो एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, इसलिए बात नहीं कर सकता। सीएफओ ने ठग को बॉस समझकर उसके निर्देशों का पालन किया। उसे लगा कि लेनदेन महत्वपूर्ण और जरूरी दोनों थे। जेबीएम ग्रुप की दो संस्थाओं, जेबीएम इंडस्ट्रीज और जेबीएम ऑटो से रकम ट्रांसफर की गई थी। उन्होंने कहा कि, सात अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1,11,71,696 रुपये के आठ लेन-देन किए गए।
सीएफओ विवेक गुप्ता ने कहा कि, बाद में मुझे पता चला कि भेजने वाला वीसी नहीं था और किसी ने उनके नाम पर धोखाधड़ी की है, जिसके बाद मैंने पुलिस को मामले की सूचना दी। गुप्ता की शिकायत के आधार पर, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में धारा 419, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
--आईएएनएस
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