आचार संहिता के दौरान गली में कराया निर्माण कार्य, नगर कौंसिल उपप्रधान झीता पर केस

जानकारी के अनुसार नगर कौंसिल के ईओ ने एसएसपी को भेजी शिकायत में बताया कि नगर कौंसिल कपूरथला की ओर से बीआईडीबी फंड के तहत एनआईटी नं. 14 का कार्य सीसी फलोरिंग 31.66 लाख रुपए की धनराशि के अंतर्गत संतपुरा क्षेत्र के लिए महताबगढ़, कोऑपरेटिव सोसायटी को अलॉट हुआ था। इस सोसायटी की ओर से एक गली दशमेश क्लीनिक से बैक साइड पालकी पैलेस तक बनाई गई थी, उसके साथ लगती हुई गली को खोदने का कार्य सोसायटी के प्रधान जगमोहन कुमार व उसके भाई सुनील कुमार की ओर से शुरू किया गया।
इसी बीच क्षेत्र निवासी प्रदीप कुमार ने डायरेक्टर स्थानीय निकाय विभाग को शिकायत कर दी। मामले में एसएसपी ने डीएसपी सब डिवीजन को विस्तृत जांच करने के आदेश जारी किए। पुलिस जांच में नगर कौंसिल ईओ से रिपोर्ट मांगी गई। एसएचओ ने मामले की जांच में पाया कि नगर कौंसिल कपूरथला के ठेकेदार जगमोहन कुमार की महताबगढ़ कोऑपरेटिव सोसायटी ने वार्ड नं. 20 का कार्य चुनाव आचार संहिता के कारण बंद कर रखा था।
इसी बीच वार्ड नं. 20 के पार्षद व नगर कौंसिल के उपप्रधान हरदयाल सिंह झीता ने चुनाव आचार संहिता लगी होने के बावजूद ठेकेदार जगमोहन कुमार पर नई गली बनाने का कार्य शुरू करने का दबाव डाला हुआ था। झीता ने ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर नगर कौंसिल द्वारा संबंधित अदायगी नहीं करने की धमकी दी। इसी बीच झीता ने 15 फरवरी को ठेकेदार सुनील कुमार से कहा कि गली के निर्माण कार्य की फाइल उसके पास है, वह गली को खोदना शुरू करवा दे। झीता के कहने पर ठेकेदार ने 60 से 70 फुट तक खुदाई करवा दी। इसकी सूचना नगर कौंसिल को मिली तो उन्होंने कार्य बंद करवा दिया और बताया कि गली के निर्माण के लिए कोई भी आदेश लिखित रूप से नहीं दिए गए हैं।
एसएचओ की पड़ताल के मुताबिक ईओ नगर कौंसिल ने पाया कि हरदयाल सिंह झीता ने चुनावों के दौरान लोगों को भ्रम में डालकर वोट डालने की बात कही और नगर कौंसिल के तखमीने के साथ छेड़छाड़ कर ठेकेदार जगमोहन कुमार पर दबाव डालकर निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जबकि ठेकेदार जगमोहन कुमार व सुनील कुमार के खिलाफ कोई भी स्पष्ट आरोप जांच में सामने नहीं आए। थाना सिटी पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर हरदयाल सिंह झीता के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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