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Mar 27, 2025 6:07 am
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रिश्वतखोरी के मामले में तहसील जींद की पंजीकरण लिपिक को 4 साल की सजा

khaskhabar.com : गुरुवार, 06 फ़रवरी 2025 10:25 PM (IST)
रिश्वतखोरी के मामले में तहसील जींद की पंजीकरण लिपिक को 4 साल की सजा
पंचकूला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, जींद ने रिश्वतखोरी के मामले में तहसील जींद की पंजीकरण लिपिक, ज्योति को 4 साल की सजा सुनाई है।


शिकायतकर्ता दलबीर सिंह निवासी गांव हैबतपुर, जिला जींद ने 29 दिसंबर 2021 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) करनाल में शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 मरले खेती की जमीन के रजिस्ट्री तबादले के लिए आरोपी ज्योति ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।

ACB करनाल की टीम ने उसी दिन (29 दिसंबर 2021) आरोपी ज्योति को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद 25 फरवरी 2022 को धारा 7 और 13 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।
न्यायालय का फैसला

5 फरवरी 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, जींद ने ज्योति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई:

धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 – 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना।
धारा 13 पी.सी. एक्ट, 1988 – 4 साल की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना।

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