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रिश्वतखोरी के मामले में तहसील जींद की पंजीकरण लिपिक को 4 साल की सजा

न्यायालय का फैसला
5 फरवरी 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, जींद ने ज्योति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई:
धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 – 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना।
धारा 13 पी.सी. एक्ट, 1988 – 4 साल की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना।
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