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इनकम टैक्स का री असेसमेंट नोटिस हाईकोर्ट ने किया रद्द

कोर्ट ने आयकर विभाग को शर्त के साथ छूट दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो आयकर विभाग धारा 148 के तहत जारी नोटिस को पुनर्जीवित कर सकता है।
कोर्ट ने सभी पक्षों के अधिकारों और तर्कों को खुला रखते हुए 13 मार्च को जारी धारा 148 के नोटिस और 11 सितंबर को धारा 147 के तहत पारित असेसमेंट आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही विभाग के आग्रह अनुसार छूट प्रदान की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने अन्य आधारों को नहीं दबाया।
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