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अनाधिकृत तौर पर कीटनाशक दवाएं और खाद रखने वाले बठिंडा के व्यापारी पर केस दर्ज
कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि चैकिंग के दौरान केसी कॉम्पलेक्स, सिविआं रोड, बठिंडा के गोदाम नंबर 29 पर टी-स्टैनज़ एंड कंपनी लिमिटड का फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ था। इस गोदाम के मालिक पंकज पुत्र केश राज गर्ग द्वारा गोदाम को खोला गया।
चैकिंग के दौरान पाया गया कि गोदाम के अंदर काफ़ी मात्रा में टी-स्टैनज़ एंड कंपनी लिमिटड की कीटनाशक दवाएँ और खादें अनाधिकृत तौर पर स्टोर की हुई थीं। इन कीटनाशक दवाओं और खादों के रिकार्ड सम्बन्धी पंकज कुमार द्वारा कोई भी दस्तावेज़ नहीं दिखाए गए। इसलिए पंकज के विरुद्ध इन्सैकटीसाईड एक्ट 1968 की धारा 13, रूल्ज 1971 की धारा 10, 15 और फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 की धारा 7, 8 और ज़रूरी वस्तुएँ एक्ट 1955 की धारा 3,7 और आईपीसी 420 के अंतर्गत थाना थर्मल बठिंडा में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि गोदाम में कीटनाशक दवाओं के 8 और खादों के 4 सैंपल जांच के लिये भेज दिए गए हैं और एक्ट अनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या कंपनी को बक्शा नहीं जायेगा, जो किसानों को ग़ैर मानक कीटनाशक दवाएं और खादें बेचेगा।
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