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रूपसागर तालाब पेटा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 50 हजार वर्गफीट निर्माण हटाया गया

इस क्षेत्र की भूमि पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण प्रतिबंधित है, इसके बावजूद लोगों द्वारा यहां पक्की चारदीवारी, प्लिंथ लेवल और मकान बनाए जा रहे थे। प्राधिकरण ने इन निर्माणों के विरुद्ध उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर निर्माण नहीं करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी था।
प्राधिकरण की टीम ने आज मौके पर पहुंचकर सात बाउंड्रीवाल, एक प्लिंथ लेवल और तीन मकानों सहित कुल लगभग 50,000 वर्गफीट क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाया। मौके पर रह रहे लोगों को तीन दिन के भीतर मकान खाली कर स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
डॉ. अभिनव शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र रूपसागर तालाब पेटा क्षेत्र घोषित है, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित है। इस आधार पर निवासियों को भविष्य में कोई भी निर्माण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है।
इस कार्रवाई में डॉ. अभिनव शर्मा के साथ राजेश मेहता, प्रतापसिंह राणावत, बाबूलाल तावड़, ललित पटेल, दूलीचंद शर्मा (भू-अभिलेख निरीक्षक) तथा प्राधिकरण का होमगार्ड जाप्ता मौजूद रहा।
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