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सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड कर रहा था अतिक्रमण, नगर परिषद ने हटाया
जैसलमेर नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि बाड़मेर रोड पर नगर परिषद के खसरा नंबर 478 पर कई सालों से वक्फ बोर्ड का कब्जा था। इस खसरा में वक्फ बोर्ड की दो प्रॉपर्टी थी। एक 3.10 बीघा और दूसरी 5 बीघा, जबकि यहां कुल जमीन करीब 20-25 बीघा है। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड से जुड़े महमूद खान नाम के व्यक्ति ने डेढ़ साल से शेड बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, और वह सरकारी जमीन से किराया वसूल रहा था।
उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच में पता चला कि लगभग 8 बीघा जमीन को छोड़कर पूरी जमीन नगर परिषद की है। इसके लिए महमूद खान को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद महमूद खान ने जवाब दिया। लेकिन जवाब में उल्लिखित बातें निराधार पाई गईं। इसके बाद आज बुधवार को कार्रवाई की गई और 8 बीघा को छोड़कर बाकी सभी जमीन से शेड हटा दिया गया। इसके बाद हमने नगर परिषद का बोर्ड लगा दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस जमीन पर अतिक्रमण न होने दिया जाए। अगर शहर में इस तरह का कोई और अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने पर वक्फ बोर्ड ने माना है कि हमारे पास सिर्फ 8 बीघा जमीन है।
बता दें कि राजस्थान में वक्फ बोर्ड द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का यह पहला मामला नहीं है। राज्य के कई जिलों में लगातार ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन जब से केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड विधेयक लाया गया है और इस पर सुझाव और चर्चा हो रही है, तब से यह कार्रवाई भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहले ही दस्तावेज पेश कर राजस्थान में वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों पर जमीनों पर अतिक्रमण करने और उन्हें बेचने का आरोप लगा चुके हैं।
--आईएएनएस
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