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चरस रखने के आरोपी को 25 दिन का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना
इस मामले की सुनवाई एलडी उप जिला न्यायवादी राहुल चोपड़ा और एलडी असिस्टेंट लोक न्यायवादी विशाल दीपक ने करवाई। इस मामले में सबूतों और सुनवाई के बाद एलडी कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 25 दिन का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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