The accused of possessing hashish was sentenced to 25 days imprisonment and a fine of Rs 5000-m.khaskhabar.com
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Jan 20, 2025 6:15 pm
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चरस रखने के आरोपी को 25 दिन का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना

khaskhabar.com : गुरुवार, 28 नवम्बर 2024 6:54 PM (IST)
चरस रखने के आरोपी को 25 दिन का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना
हमीरपुर। एलडी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु ने चरस के आरोपी अश्वनी कुमार पुत्र दिला राम सोनी निवासी झरलोग को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया है। पुलिस ने अश्वनी कुमार से 10 सितंबर 2018 में झरलोग में 12.36 ग्राम चरस बरामद की थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भोरंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस मामले की सुनवाई एलडी उप जिला न्यायवादी राहुल चोपड़ा और एलडी असिस्टेंट लोक न्यायवादी विशाल दीपक ने करवाई। इस मामले में सबूतों और सुनवाई के बाद एलडी कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 25 दिन का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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