सामूहिक हत्याकांड के दोषी BJP विधायक अशोक चंदेल ने समर्पण किया

उल्लेखनीय है कि 22 साल पहले मुख्यालय में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में प्रयागराज उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सजा सुनाए जाते समय कोई भी दोषी अदालत में उपस्थित नहीं था, जिसके कारण जिला अदालत संख्या दो के न्यायाधीश ने छह मई को सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे और सभी दोषियों को 13 मई तक हाजिर होने का आदेश दिया था।
हालांकि मामले के अन्य दोषियों उत्तम सिंह, प्रदीप सिंह और साहब सिंह को हमीरपुर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।
(आईएएनएस)
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
हापुड़
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
