उत्तर प्रदेश: पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटा अब्दुल्ला दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई सजा

इसी महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी कोर्ट से झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।
अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सुंदरेश ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा था, "ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए। मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए। अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं।"
वहीं, एक अन्य मामले में पिछले हफ्ते सपा नेता आजम खान को अदालत से राहत मिली। पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया जा सका। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
--आईएएनएस
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