Stadium Construction in Kotputli-Behror to be Undertaken Based on Land Availability and Budget: Rajyavardhan Rathore-m.khaskhabar.com
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कोटपूतली-बहरोड़ में भूमि की उपलब्धता एवं बजट के आधार पर स्टेडियम निर्माण करवाया जाएगा : राज्यवर्धन राठौड़

khaskhabar.com: बुधवार, 04 फ़रवरी 2026 4:16 PM (IST)
कोटपूतली-बहरोड़ में भूमि की उपलब्धता एवं बजट के आधार पर स्टेडियम निर्माण करवाया जाएगा : राज्यवर्धन राठौड़
जयपुर। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि नवगठित जिले कोटपूतली-बहरोड़ में 1 फरवरी, 2025 से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। यह केन्द्र वर्तमान में महात्मा गांधी विद्यालय, बहरोड़ परिसर में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम निर्माण के लिए नियमानुसार भूमि की उपलब्धता तथा बजट के आधार पर स्टेडियम निर्माण करवाया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य डॉ. जसवंत सिंह द्वारा इस विषय में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भूमि आवंटन के संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र भेजा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार खेल स्टेडियम निर्माण में उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां विधायक एवं सांसद कोटे द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि एल.बी.एस. राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार के माध्यम से इंडोर हॉल तथा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल,फुटबॉल एवं एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया गया है। इस इंडोर हॉल में वर्तमान में कुश्ती एवं बैडमिंटन खेलों का संचालन किया जा रहा है, जहां कुश्ती के लिए 3 एवं एथलेटिक्स के लिए 1 प्रशिक्षक की व्यवस्था है।
इससे पूर्व विधायक डॉ. जसवंत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि जिले में खेल गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए जिला मुख्यालय पर जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। जिला स्तर पर स्टेडियम निर्माण के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्ययोजना -2015 के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के तय मापदंड हैं।
मापदण्डों के अनुसार 8.68 हेक्टेयर अनिवार्य भूमि एवं 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, खो-खो, कबड्डी मैदान, इंडोर स्टेडियम (बैडमिंटन, टेबल टेनिस एवं कुश्ती इत्यादि), कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम, सिंथेटिक कवर रूफ गैलरी (10 हजार दर्शकों की क्षमता) एवं लाइट व्यवस्था जैसी खेल सुविधाओं की नियत प्राथमिकता के आधार पर जिला स्तर पर स्टेडियम निर्माण करवाया जा सकता है।

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