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टैक्स डिफाल्टर के खिलाफ परिवहन विभाग कर रहा पंजीयन निरस्त करने की तैयारी
भरतपुर। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार भार वाहनों के वर्ष 2023-24 का कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढाकर 31 मार्च निर्धारित की गयी है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि कर राशि का संग्रहण केवल ऑनलाईन ही किया जा रहा है इस हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त काउन्टर भी उप परिवहन कार्यालय कामां में खोला गया है। अतः वाहन स्वामी अन्तिम तिथि तक अपने वाहन का कर अवश्य जमा करावें अन्यथा उनके वाहन का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है। इस हेतु विभाग द्वारा डाटा एकत्रित कर कार्यवाही करने की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा माह मार्च तक लगभग 3700 भार वाहनों का टैक्स जमा किया जाना था जिसमें से आदिनांक तक लगभग 2750 वाहनों का कर जमा हो गया है शेष वाहनों का कर यदि समय पर जमा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें नष्ट हुआ माना जाकर मोटर वाहन अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये पंजीयन निरस्त किया जावेगा।
जिन वाहनों का गत वर्षों का कर जमा नहीं है उनके लिये विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च तक पैनल्टी में छूट का प्रावधान किया गया है अतः समस्त भार वाहन स्वामी 31 मार्च तक अपने वाहन का कर जमा कर ऐमनेस्टी योजना का लाभ प्राप्त करें।
जिला परिवहन अधिकारी श्री सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि ईरवन्ना हेतु विभाग द्वारा लाई गयी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 700 वाहनों से लगभग 80 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। एमनेस्टी योजना का लाभ सितम्बर 2023 तक दिया जाना है तत्पश्चात विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के विरूद्व कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि कर राशि का संग्रहण केवल ऑनलाईन ही किया जा रहा है इस हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त काउन्टर भी उप परिवहन कार्यालय कामां में खोला गया है। अतः वाहन स्वामी अन्तिम तिथि तक अपने वाहन का कर अवश्य जमा करावें अन्यथा उनके वाहन का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है। इस हेतु विभाग द्वारा डाटा एकत्रित कर कार्यवाही करने की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा माह मार्च तक लगभग 3700 भार वाहनों का टैक्स जमा किया जाना था जिसमें से आदिनांक तक लगभग 2750 वाहनों का कर जमा हो गया है शेष वाहनों का कर यदि समय पर जमा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें नष्ट हुआ माना जाकर मोटर वाहन अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये पंजीयन निरस्त किया जावेगा।
जिन वाहनों का गत वर्षों का कर जमा नहीं है उनके लिये विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च तक पैनल्टी में छूट का प्रावधान किया गया है अतः समस्त भार वाहन स्वामी 31 मार्च तक अपने वाहन का कर जमा कर ऐमनेस्टी योजना का लाभ प्राप्त करें।
जिला परिवहन अधिकारी श्री सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि ईरवन्ना हेतु विभाग द्वारा लाई गयी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 700 वाहनों से लगभग 80 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। एमनेस्टी योजना का लाभ सितम्बर 2023 तक दिया जाना है तत्पश्चात विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के विरूद्व कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
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