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दीपावली पर सुरक्षित रेल यात्रा के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर ज्वलनशील वस्तुओं के लदान पर प्रतिबंध

khaskhabar.com: मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 5:02 PM (IST)
दीपावली पर सुरक्षित रेल यात्रा के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर ज्वलनशील वस्तुओं के लदान पर प्रतिबंध
-यात्रा के दौरान पटाखे साथ मिले तो होगी सख्त कार्रवाई जोधपुर। रेलवे द्वारा दीपावली पर यात्रियों द्वारा ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक अथवा कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे संरक्षित और सुगम रेल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्री संरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे द्वारा निरन्तर मोनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर अक्सर देखा जाता है कि यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाड़ियां और पत्ते इत्यादि लेकर सफर करते हैं जो कि रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है और यह सब खतरनाक है और यात्रियों की संरक्षा को प्रभावित करता है। एक छोटी चिंगारी भी विकराल रूप ले सकती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान
रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए है जिन पर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है।
जिसके तहत रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1 हजार रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।
रेल प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी
रेलवे का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा आसान और सुखद हो तथा वो अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचे, यह रेलवे की कामना है। रेलवे सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें।

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