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दीपावली पर सुरक्षित रेल यात्रा के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर ज्वलनशील वस्तुओं के लदान पर प्रतिबंध

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान
रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए है जिन पर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है।
जिसके तहत रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1 हजार रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।
रेल प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी
रेलवे का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा आसान और सुखद हो तथा वो अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचे, यह रेलवे की कामना है। रेलवे सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें।
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