पांच हजार के इनामी खनन माफिया हाफिज की संपत्ति कुर्क

बताया जाता है कि पिछले दिनों जिला व पुलिस प्रशासन भी अवैध बालू खनन को लेकर हरकत में आया। यही नहीं, मामले में मोहम्मद हाफिज अली के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, इसे लेकर काफी चर्चाएं भी हुईं। हालांकि एसपी सुधीर कुमार सिंह ने हाफिज पर पांच हजार रुपये का इनाम जरूर घोषित कर दिया। इसके बाद हाफिज ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। उपजिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य ने बताया कि बालू ठेकेदार हाफिज अली के परिवार व उनके करीबी मोहम्मद सफीक उर्फ जबान की चकरसूल, चौबेपुर, हरिवंशपुर व कल्यानपुर की अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई है। लाल झंडे का निशान लगा दिया गया है। कुर्क की गई संपत्ति तरबगंज नायब तहसीलदार अशोक कुमार गुप्त के अधीन कर दी गई है।
सीओ तरबगंज शंकर प्रसाद ने बताया कि धारा 14 (1) के तहत प्रावधान है कि ऐसी किसी भी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है जो गलत तरीके से अर्जित की गई हो। गैरकानूनी ढंग से धन अर्जित करने के मामले में संपत्ति कुर्क की गई है। पूरी कार्रवाई प्रावधान के तहत की गई है।
एसडीएम, थानाध्यक्ष को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास
उधर परसपुर थानाक्षेत्र में अवैध तरीके से हो रहे बालू खनन की जांच करने पहुंचे एसडीएम व थानाध्यक्ष को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। एसडीएम हरिशंकर लाल शुक्ला ने बताया कि परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर आंटा में अवैध तरीके से बालू खनन की सूचना मिली थी। जिस पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने एसडीएम व थानाध्यक्ष परसपुर की टीम को जांच के लिए भेजा। दोनों अधिकारी मयफोर्स मौके पर पहुंचे तो खेत में बालू का खनन हो रहा था।
ट्रैक्टर से बालू को दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा रहा था। जब ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास हुआ तो जाँच टीम को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। एसडीएम ने बताया की लेखपाल बब्बन सिंह की ओर से पंकज सिंह व पृथ्वीराज सिंह के विरुद्ध परसपुर थाने में अपराध संख्या 45/17 पर चोरी, जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने व अवैध तरीके से खनन करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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