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अवैध शराब के धंधे में पीड़ित परिवार के 6 गिरफ्तार

मुरादाबाद । मुरादाबाद पुलिस ने एक
पीड़ित परिवार की तीन महिलाओं सहित छह लोगों को अवैध शराब के कारोबार में
उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया है, जहां जहरीली गैसों के कारण
तीन सदस्यों की मौत हो गई थी।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी छह लोगों को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने उस परिसर में छापेमारी के दौरान भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के 74 कार्टन और अवैध शराब बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी जब्त की। दिलारी इलाके में सोमवार रात एक गुप्त डिब्बे के अंदर रखे एक बड़े बर्तन से निकली गैसें के कारण एक 51 वर्षीय व्यक्ति, उसके दो बेटों और एक नौकर की जहरीली सांस लेने के बाद दम घुटने से मौत हो गई थी।
ठाकुरद्वारा सर्कल अधिकारी (सीओ) अनूप सिंह ने कहा, "जांच के दौरान, हमें सबूत मिले कि राजेंद्र की पत्नी सुदेश, उनके तीन अन्य बेटे दलवीर, भ्रामपाल और निर्मल, और दलवीर की पत्नी अंजलि और प्रीतम की पत्नी सरिता भी अवैध शराब के कारोबार में शामिल थीं।
"भारतीय धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश), 269 (लापरवाही से किसी भी बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना), 270 (घातक कार्य से किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। परिवार के सभी नौ सदस्यों और उनके नौकर के खिलाफ दंड संहिता (आईपीसी) और यूपी आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई है।"
उन्होंने बताया कि मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों को जेल भेज दिया गया है।
--आईएएनएस
पुलिस ने उस परिसर में छापेमारी के दौरान भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के 74 कार्टन और अवैध शराब बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी जब्त की। दिलारी इलाके में सोमवार रात एक गुप्त डिब्बे के अंदर रखे एक बड़े बर्तन से निकली गैसें के कारण एक 51 वर्षीय व्यक्ति, उसके दो बेटों और एक नौकर की जहरीली सांस लेने के बाद दम घुटने से मौत हो गई थी।
ठाकुरद्वारा सर्कल अधिकारी (सीओ) अनूप सिंह ने कहा, "जांच के दौरान, हमें सबूत मिले कि राजेंद्र की पत्नी सुदेश, उनके तीन अन्य बेटे दलवीर, भ्रामपाल और निर्मल, और दलवीर की पत्नी अंजलि और प्रीतम की पत्नी सरिता भी अवैध शराब के कारोबार में शामिल थीं।
"भारतीय धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश), 269 (लापरवाही से किसी भी बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना), 270 (घातक कार्य से किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। परिवार के सभी नौ सदस्यों और उनके नौकर के खिलाफ दंड संहिता (आईपीसी) और यूपी आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई है।"
उन्होंने बताया कि मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों को जेल भेज दिया गया है।
--आईएएनएस
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