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एक बीघा जमीन के लिए की थी पांच लोगों की हत्या, चार को मिला आजीवन कारावास

अयोध्या । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक विशेष अदालत ने तीन नाबालिगों सहित पांच लोगों की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने मुख्य आरोपी के माता, पिता और पत्नी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो हत्या में शामिल पाए गए थे। अयोध्या के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग अधिनियम के विशेष न्यायाधीश, अमित पांडे ने शनिवार को फैसला सुनाया।
घटना अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के बरिया निशारू गांव में 21 मार्च 2021 को हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।
नाबालिग बच्चों की उम्र चार, सात और 10 साल थी।
इस हत्याकांड के पीछे एक बीघा जमीन का विवाद था, जिसमें मुख्य आरोपी पवन कुमार ने अपने पिता रामराज, मां शेषमाता और पत्नी ममता की मदद से अपने मामा 36 वर्षीय राकेश, उनकी पत्नी ज्योति (32), पुत्र ध्रुव (4), शक्ति (7) और बेटी अंशिका (10) की बेरहमी से हत्या कर दी।
हत्या के लिए पवन ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। उसने नाबालिग बच्चों के हाथ-पैर भी काट दिए।
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील प्रवीण कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह थे।
--आईएएनएस
घटना अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के बरिया निशारू गांव में 21 मार्च 2021 को हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।
नाबालिग बच्चों की उम्र चार, सात और 10 साल थी।
इस हत्याकांड के पीछे एक बीघा जमीन का विवाद था, जिसमें मुख्य आरोपी पवन कुमार ने अपने पिता रामराज, मां शेषमाता और पत्नी ममता की मदद से अपने मामा 36 वर्षीय राकेश, उनकी पत्नी ज्योति (32), पुत्र ध्रुव (4), शक्ति (7) और बेटी अंशिका (10) की बेरहमी से हत्या कर दी।
हत्या के लिए पवन ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। उसने नाबालिग बच्चों के हाथ-पैर भी काट दिए।
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील प्रवीण कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह थे।
--आईएएनएस
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