छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू हो रही है बेरोजगारी भत्ता योजना

बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से कम होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के एक अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की एक अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
इस योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनकी स्वयं की आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से एक वर्ष के अंदर ही बना हो।(आईएएनएस)
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