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सड़क जाम करने के 11 साल पुराने मामले में दो विधायकों को एक-एक साल की सजा, कोर्ट से तुरंत मिली जमानत

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 अगस्त 2014 को लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी समेत 9 लोगों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को करीब 20 मिनट तक जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था।
ट्रायल के बाद कोर्ट ने मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उनके पास हाईकोर्ट में अपील के लिए एक माह का समय है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस सजा के बावजूद दोनों विधायकों की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल से अधिक की सजा होने पर ही संसद या विधानसभा की सदस्यता पर खतरा बनता है।
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