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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, आय से अधिक संपत्ति जांच के हाईकोर्ट आदेश को दी चुनौती

मई में जारी अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर संबंधित एजेंसियों को शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई और ईडी कानूनी ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
20 जुलाई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि इसमें कोर्ट के पहले के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया और कहा कि अगर सत्यापन या जांच के दौरान कोई कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है, तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।
सीबीआई और ईडी के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के निदेशक को भी याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने के अलावा इस मामले पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा।
--आईएएनएस
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