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अजमेर में पोक्सो कोर्ट ने 12 वर्ष के बच्चे के कुकर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
अजमेर । जिले के पोक्सो न्यायाधीश ने गुरुवार को 12 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले सुखाड़िया नगर निवासी 51 वर्षीय अभियुक्त राधाकिशन उर्फ बाबू भाई पुत्र मोहनदास सिंधी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को 12 वर्षीय बच्चे के पिता ने क्लॉक टावर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई की गुलकंद बनाने का काम करने वाले राधा किशन उर्फ बाबू भाई ने फैक्ट्री के कमरे में बच्चे को ले जाकर उसके साथ कई बार अप्राकृतिक कृत्य किया। जिस पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी क्लॉक टावर द्वारा किया गया।
अनुसंधान में आरोपी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणिक पाए जाने पर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। नाबालिग से यौन अपराध से संबंधित प्रकरण होने कारण गंभीरता से लेते हुए आरोपी को कठोर सजा दिलाने के लिए आवाज दो (स्पीक अप) अभियान के अंतर्गत केस ऑफिसर स्कीम में चयनित कर थानाधिकारी क्लॉक टावर दिनेश कुमावत को केस ऑफिसर मनोनीत किया गया। जिनके द्वारा मामले की नियमित रूप से निगरानी की गई तथा साक्ष्य एवं साक्षी को समय पर कोर्ट में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत द्वारा की गई। जिन्होंने न्यायालय में 14 गवाह एवं 35 दस्तावेज पेश किये। समस्त गवाहों को सुनने व साक्ष्य को देखने के बाद गुरुवार को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को 12 वर्षीय बच्चे के पिता ने क्लॉक टावर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई की गुलकंद बनाने का काम करने वाले राधा किशन उर्फ बाबू भाई ने फैक्ट्री के कमरे में बच्चे को ले जाकर उसके साथ कई बार अप्राकृतिक कृत्य किया। जिस पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी क्लॉक टावर द्वारा किया गया।
अनुसंधान में आरोपी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणिक पाए जाने पर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। नाबालिग से यौन अपराध से संबंधित प्रकरण होने कारण गंभीरता से लेते हुए आरोपी को कठोर सजा दिलाने के लिए आवाज दो (स्पीक अप) अभियान के अंतर्गत केस ऑफिसर स्कीम में चयनित कर थानाधिकारी क्लॉक टावर दिनेश कुमावत को केस ऑफिसर मनोनीत किया गया। जिनके द्वारा मामले की नियमित रूप से निगरानी की गई तथा साक्ष्य एवं साक्षी को समय पर कोर्ट में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत द्वारा की गई। जिन्होंने न्यायालय में 14 गवाह एवं 35 दस्तावेज पेश किये। समस्त गवाहों को सुनने व साक्ष्य को देखने के बाद गुरुवार को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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