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खनन घोटाले में आरोपी शेर मोहम्मद गिरफ्तार, दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दाखिल W.P. (C) No. 202 of 1995 के तहत चल रही सुनवाई से जुड़ा है। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2025 को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), नई दिल्ली को चार सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। CEC ने 15 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें कुल 10 सिफारिशें की गईं। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ACB गुरुग्राम ने मामला दर्ज किया।
आरोप है कि तत्कालीन सरपंच हनीफ उर्फ अन्ना ने सरकारी अधिकारियों और खनन माफिया के साथ मिलकर ग्राम बसई मेव, जिला नूंह के वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कराया। इस दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का उल्लंघन किया गया। खनन विभाग के अधिकारियों ने वाहन मालिकों से मिलकर वाहन इनवॉइस की वास्तविक कीमत कम दिखाई और झूठे शपथ पत्र पेश कर सरकार को जुर्माने की राशि में भारी हानि पहुंचाई।
मामले में धारा 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329(3), 303 बीएनएस, माइनिंग एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट 1957 की धारा 21, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15(1) और पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 की धारा 19 के तहत केस दर्ज किया गया है।
एसीबी द्वारा बताया गया है कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से इस अवैध खनन और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के संबंध में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। मामले में अन्य अधिकारियों व माफिया नेटवर्क की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
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