बाल विवाह पर रोक के लिए चलाया जाएगा जागरुकता अभियान

जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की तालुकाओं यथा फलौदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़, बालेसर में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान “बाल विवाह को कहें ना“ का संचालन प्रथम चरण में 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके अन्तर्गत चालु माह अप्रेल में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में इस अभियान का व्यापक प्रचार किया जायेगा, इसमें बाल विवाह के दुष्प्रभावों आदि के संबंध में आमजन को जागरूक किया जायेगा।
इस अभियान की अवधि में जिला कलेक्टर के अधीन कार्यरत बाल विवाह निषेध कन्ट्रोल रूम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला का हैल्पलाइन नम्बर का प्रचार किया जायेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले बाल विवाह आदि की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। इस अवधि में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के प्रत्येक पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के गांव-ढाणी में प्रचार किया जायेगा।
इस अभियान के सफल आयोजन के लिए बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कांफेस हॉल में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में एसडीएम जोधपुर (दक्षिण) अपूर्वा परवाल, कैलाशदान जुगतावत, अति पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, रूपसिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् प्रतिनिधि सुरेन्द्र सांदू सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर पूर्णिमा गौड, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला, करणी सिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर संजय परिहार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, प्रतिनिधि साधना, उपनिदेशक महिला एवं बाल कल्याण विभाग, जोधपुर, अर्जुनसिंह, बाल अधिकारिता विभाग, सुनीता बेनीवाल, संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग जोधपुर उपस्थित रहे।
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