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लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में महिला मेयर का चुनाव होगा

khaskhabar.com : शुक्रवार, 31 मार्च 2023 11:13 AM (IST)
लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में महिला मेयर का चुनाव होगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के निवासी एक बार फिर महिला मेयर का चुनाव कराने जा रहे हैं। लगातार दूसरी बार इन शहरों में मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

कुल मिलाकर मेयर के 17 पदों में से छह महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

महापौर के 17 पदों में से आठ (अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, प्रयागराज और वाराणसी )को अनारक्षित छोड़ दिया गया है।

आगरा नगर निगम को एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि शाहजहांपुर और फिरोजाबाद शहर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

झांसी को अनुसूचित जाति का महापौर मिलेगा, जबकि सहारनपुर और मेरठ शहरों में स्थानीय नगर निगमों को संचालित करने वाले ओबीसी महापौर होंगे।

कुल 760 व्यक्ति, जो 17 नगर निगमों (नगर निगमों), 199 नगर पालिकाओं (नगर परिषदों) और 544 नगर पंचायतों (नगर परिषदों) का नेतृत्व करेंगे, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के माध्यम से चुने जाने वाले हैं। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संशोधित आरक्षण सूची के आधार पर अपनी रणनीति बनाने जा रहे हैं।

शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने नवीनतम आरक्षण सूची के माध्यम से लागू किया है।

जबकि ओबीसी समुदाय के लिए पिछली बार की तरह कुल आरक्षण 27 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है, राज्य सरकार उच्च प्रतिनिधित्व देगी क्योंकि कुल 760 में से 288 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

पिछली बार जब राज्य ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए आयोग के समक्ष आरक्षण की घोषणा की थी, तब राज्य ने 5 दिसंबर को महिला उम्मीदवारों के लिए 255 सीटें आरक्षित की थीं।

एक अधिकारी ने कहा, नतीजतन, स्थानीय निकाय चुनावों में लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों का अनुपात 33 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।

ओबीसी उम्मीदवारों को आवंटित सीटें 205 पदों (महिला ओबीसी आरक्षण सहित) के समान ही रहेंगी जो समुदाय के सदस्यों को दी जाने वाली हैं।

इसी तरह, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमुख पदों को 102 से बढ़ाकर 110 कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पहले 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है।
(आईएएनएस)

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