Advertisement
UP : पॉक्सो कोर्ट ने 10 दिनों में शख्स को दोषी करार दिया

राय बरेली। उत्तर प्रदेश के एक पॉक्सो कोर्ट ने दस कार्य दिवसों में एक दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देकर और उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विशेष न्यायाधीश (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेन्सेज एक्ट) विजय पाल ने 30 साल के आरोपी राम मिलन लोधी को दोषी करार दिया और 10 दिनों में फैसला सुनाया। उन्होंने लोधी पर पीड़िता के पुनर्वास व इलाज के लिए 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरोपी ने छह साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था, जब वह 17 सितंबर को अपने घर पर अकेली थी।
उसकी मां ने 18 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई।
महाराजगंज के सर्किल ऑफिसर विनीत सिंह ने कहा, "मां ने आरोप लगाया कि राम मिलन लोधी ने उसकी लड़की का यौन उत्पीड़न किया है। हमने आईपीसी की 354 (ए) पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।"
लोधी को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद दूसरे दिन सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान रिकॉर्ड किया।
उन्होंने कहा कि बाद में आरोप पत्र में आईपीसी 354 ए (यौन उत्पीड़न) को आईपीसी 376 एबी (दुष्कर्म) में बदल दिया गया।
पुलिस ने 21 सितंबर को मां व छह गवाहों के बयान दर्ज किए और 23 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया।
सर्किल ऑफिसर ने कहा, "हमने अदालत के समक्ष फास्ट ट्रैक में सुनवाई किए जाने की अर्जी दी।"
राय बरेली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वप्निल ममगाई ने कहा कि इस फैसले से पॉक्सो के मामलों में जल्द दोषी करार देने का एक ट्रेंड सेट होगा।
--आईएएनएस
आरोपी ने छह साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था, जब वह 17 सितंबर को अपने घर पर अकेली थी।
उसकी मां ने 18 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई।
महाराजगंज के सर्किल ऑफिसर विनीत सिंह ने कहा, "मां ने आरोप लगाया कि राम मिलन लोधी ने उसकी लड़की का यौन उत्पीड़न किया है। हमने आईपीसी की 354 (ए) पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।"
लोधी को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद दूसरे दिन सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान रिकॉर्ड किया।
उन्होंने कहा कि बाद में आरोप पत्र में आईपीसी 354 ए (यौन उत्पीड़न) को आईपीसी 376 एबी (दुष्कर्म) में बदल दिया गया।
पुलिस ने 21 सितंबर को मां व छह गवाहों के बयान दर्ज किए और 23 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया।
सर्किल ऑफिसर ने कहा, "हमने अदालत के समक्ष फास्ट ट्रैक में सुनवाई किए जाने की अर्जी दी।"
राय बरेली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वप्निल ममगाई ने कहा कि इस फैसले से पॉक्सो के मामलों में जल्द दोषी करार देने का एक ट्रेंड सेट होगा।
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
रायबरेली
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
