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उत्तर प्रदेश: 'इंडियन स्टेट' वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

यह पूरा विवाद उस बयान से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया। कई नेताओं ने इसकी निंदा की।
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इसे राष्ट्र-विरोधी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताया। इसके बाद उन्होंने 23 जनवरी 2025 को संभल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। करीब दस महीनों तक चली सुनवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से विस्तृत बहस हुई। अदालत ने साक्ष्यों, आरोपों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद 7 नवंबर को यह याचिका खारिज कर दी थी, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी।
सिमरन गुप्ता ने संभल के एमपी–एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यहां से न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
--आईएएनएस
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