Uttar Pradesh: Man sentenced to life in murder case by stabbing wife-m.khaskhabar.com
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उप्र : पत्नी की चाकू मारकर हत्या मामले में शख्स को उम्रकैद

khaskhabar.com : रविवार, 22 दिसम्बर 2019 4:31 PM (IST)
उप्र : पत्नी की चाकू मारकर हत्या मामले में शख्स को उम्रकैद
बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की जिला अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने का दोषी पाते हुए शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने रविवार को बताया कि जिला जज राधेश्याम यादव की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रवली में मौजूद साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के बाद कोर्रही गांव के निवासी रईश खान को अपनी पत्नी जुबैदा की चाकू से गोदकर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि यह घटना 13 दिसंबर, 2015 की है। जुबैदा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी और घटना के दिन वह गांव के यूसुफ के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर ब्लॉक कार्यालय मतगणना में शामिल होने के लिए निकली थी। उसी समय गांव से बाहर उसके पति रईश ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी और यूसुफ को घायल कर दिया था।

--आईएएनएस

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