Advertisement
हर्ष फायरिंग में यूपी पुलिस के सिपाही की बंदूक का इस्तेमाल, कांस्टेबल निलंबित
मेरठ । मेरठ में एक
हेड कांस्टेबल को उस वक्त निलंबित कर दिया गया जब जांच में पता चला कि
उसकी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल एक शादी समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग
किया गया, जिसमें एक फोटोग्राफर गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस का दावा है कि आरोपी सीसीटीवी की डीवीआर लेकर मौके से फरार हो गए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने गुरुवार को मेरठ पुलिस द्वारा 'हत्या के प्रयास' के आरोप में हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।
घटना मंगलवार रात गंगासागर कॉलोनी में एक बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई।
पीड़ित की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, जिसका एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है और डॉक्टरों ने कहा कि गोली से उसके पेट और आंत को नुकसान पहुंचा है।
कार्यक्रम में मौजूद फोटोग्राफर के सहयोगी की शिकायत पर पुलिस ने शुरूआत में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध के लिए मामला दर्ज किया था।
बाद में पुलिस को पता चला कि शादी हापुड़ जिले में तैनात हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह के पोते की थी। पुलिस ने यह भी पाया कि सिंह ने अपनी बंदूक से गोली चलाई थी।
भवनपुर एसएचओ इंस्पेक्टर नीरज मलिक ने कहा, "हेड कांस्टेबल पर आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं।"
एसएचओ ने बताया कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वह लाइसेंसी बन्दूक था।
हापुड़ के एसएसपी दीपक भुकर ने कहा, "इसके अलावा, हेड कांस्टेबल बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित था। उसे ड्यूटी पर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ आंतरिक जांच का भी आदेश दिया गया है।"
--आईएएनएस
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने गुरुवार को मेरठ पुलिस द्वारा 'हत्या के प्रयास' के आरोप में हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।
घटना मंगलवार रात गंगासागर कॉलोनी में एक बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई।
पीड़ित की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, जिसका एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है और डॉक्टरों ने कहा कि गोली से उसके पेट और आंत को नुकसान पहुंचा है।
कार्यक्रम में मौजूद फोटोग्राफर के सहयोगी की शिकायत पर पुलिस ने शुरूआत में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध के लिए मामला दर्ज किया था।
बाद में पुलिस को पता चला कि शादी हापुड़ जिले में तैनात हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह के पोते की थी। पुलिस ने यह भी पाया कि सिंह ने अपनी बंदूक से गोली चलाई थी।
भवनपुर एसएचओ इंस्पेक्टर नीरज मलिक ने कहा, "हेड कांस्टेबल पर आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं।"
एसएचओ ने बताया कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वह लाइसेंसी बन्दूक था।
हापुड़ के एसएसपी दीपक भुकर ने कहा, "इसके अलावा, हेड कांस्टेबल बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित था। उसे ड्यूटी पर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ आंतरिक जांच का भी आदेश दिया गया है।"
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
मेरठ
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement