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UP के गैंगस्टर की गलत तरीके से कमाई गई 142 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
पुलिस ने 58 वर्षीय गैंगस्टर की अवैध रूप से अर्जित 142 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।
पुलिस ने शिवहरे के सहयोगियों और भाइयों 55 वर्षीय विष्णु शिवहरे और 38 वर्षीय दीपक शिवहरे के खिलाफ भी कार्रवाई की है।
तीनों आरोपियों पर कुल 43 मामले दर्ज हैं, इनमें से कुछ मामले मध्य प्रदेश में हैं।
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, भानु भास्कर ने कहा कि शिवहरे के खिलाफ पहला मामला 1987 में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में दर्ज किया गया था। समय के साथ, वह सत्ता में आ गया और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल हो गया।
भानु ने कहा, "शिवहरे ने बाद में अपना खुद का गिरोह बनाया और जमीन पर कब्जा और जबरन वसूली के जरिए एक साम्राज्य स्थापित किया।"
पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर, दीक्षा शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की सहायता से गिरोह की संपत्ति की पहचान करने के लिए व्यापक जांच की गई।
कुर्क की गई संपत्ति में 350 एकड़ जमीन, शैक्षणिक संस्थान, आवासीय संपत्तियां, पांच स्टोन क्रशर प्लांट, खनन के लिए इस्तेमाल किए गए 40 ट्रक और विभिन्न बैंक खातों में रखे 36 लाख रुपये शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई हैं।
शर्मा ने बताया कि शिवहरे 22 मामलों में, विष्णु 12 मामलों में और दीपक नौ मामलों में शामिल है। तीनों फिलहाल जेल में हैं।
“हमने हाल ही में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उनकी संपत्तियां कुर्क की हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए छापेमारी चल रही है।”
--आईएएनएस
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