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रेप और हत्या के आरोपी से मिले साक्षी महाराज, कहा-धन्यवाद देने आया था
उन्नाव। उत्तरप्रदेश के उन्नाव में सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही पीडि़ता के पिता की हत्या के मामले में सीतापुर जेल में बंद उन्नाव के बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पहुंचे। जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच घंटों तक बातचीत हुई।
इस मुलाकात के बाद साक्षी महाराज वे कहा कि हमारे यहां से बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर, काफी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तभी वह उनसे मुलाकात के लिए यहां आए।
कुलदीप सेंगर से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि विधायक से केवल मिलने के लिए आया था। उनकी परेशानी और सुविधा की चिंता मैं तो कर नहीं सकता। ईद की छुट्टी के दिन जेल प्रशासन ने मुलाकात करा दी, ये बड़ी बात है। बता दें, जिला कारागार में साक्षी महाराज की मुलाकात आज ईद की छुट्टी के दिन करा दी गई यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
बता दें कि बीजेपी विधायक सेंगर पर उन्नाव में एक लडक़ी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में 4 जून 2017 को मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने गत 11 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने सेंगर को 14 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह जेल में है। सेंगर लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उप-नगरीय क्षेत्र बांगरमऊ से विधायक है और इलाके में उनका काफी प्रभाव है।
आरोप लगाने वाली लडक़ी के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लडक़ी के पिता की मृत्यु से पहले का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे विधायक के भाई और अन्य द्वारा पुलिस की मौजूदगी में निर्दयतापूर्वक पीटा गया और उस पर राइफल के बट से हमला किया गया। मामले को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और उसने पिछले वर्ष अप्रैल में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने एक आरोप-पत्र दायर किया था जिसमें सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 4 जून 2017 की रात को अपने आवास पर नाबालिग लडक़ी से बलात्कार किया था।
पुलिस की कार्रवाई के कारण पीडि़ता ने आठ अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी ताकि वह अपने पिता की तकलीफ के बारे में उन्हें बता सके। अगले दिन पीडि़ता के पिता ने दम तोड़ दिया था।
सीबीआई ने पिछले साल ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें सेंगर और उनके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाए गए हैं जो कि नाबालिगों से बलात्कार से संबंधित है। विधायक, उनके भाई, पुलिसकर्मियों और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 166, 167, 193, 201 सहित कई अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दायर किया गया है।
इस मुलाकात के बाद साक्षी महाराज वे कहा कि हमारे यहां से बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर, काफी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तभी वह उनसे मुलाकात के लिए यहां आए।
कुलदीप सेंगर से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि विधायक से केवल मिलने के लिए आया था। उनकी परेशानी और सुविधा की चिंता मैं तो कर नहीं सकता। ईद की छुट्टी के दिन जेल प्रशासन ने मुलाकात करा दी, ये बड़ी बात है। बता दें, जिला कारागार में साक्षी महाराज की मुलाकात आज ईद की छुट्टी के दिन करा दी गई यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
बता दें कि बीजेपी विधायक सेंगर पर उन्नाव में एक लडक़ी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में 4 जून 2017 को मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने गत 11 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने सेंगर को 14 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह जेल में है। सेंगर लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उप-नगरीय क्षेत्र बांगरमऊ से विधायक है और इलाके में उनका काफी प्रभाव है।
आरोप लगाने वाली लडक़ी के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लडक़ी के पिता की मृत्यु से पहले का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे विधायक के भाई और अन्य द्वारा पुलिस की मौजूदगी में निर्दयतापूर्वक पीटा गया और उस पर राइफल के बट से हमला किया गया। मामले को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और उसने पिछले वर्ष अप्रैल में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने एक आरोप-पत्र दायर किया था जिसमें सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 4 जून 2017 की रात को अपने आवास पर नाबालिग लडक़ी से बलात्कार किया था।
पुलिस की कार्रवाई के कारण पीडि़ता ने आठ अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी ताकि वह अपने पिता की तकलीफ के बारे में उन्हें बता सके। अगले दिन पीडि़ता के पिता ने दम तोड़ दिया था।
सीबीआई ने पिछले साल ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें सेंगर और उनके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाए गए हैं जो कि नाबालिगों से बलात्कार से संबंधित है। विधायक, उनके भाई, पुलिसकर्मियों और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 166, 167, 193, 201 सहित कई अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दायर किया गया है।
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