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एनडीपीएस एक्ट में व्यक्ति को एक साल का कारावास और 10 हजार रूपए जुर्माना
जानकारी के अनुसार भोरंज पुलिस ने 25 जनवरी 2021 5.50 पर सुनैहल खडड जाहू में आरोपी देव राज राणा 9.46 ग्राम चरस बरामद की थी। देव राज राणा के खिलाफ भोरंज पुलिस ने 25 जनवरी 2021 में मामला दर्ज किया था।
एनडी उपजिला न्यायावादी राहुल चोपड़ा और एलडी अतिरिक्त लोक न्यायवादी पंकज दीवान इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान 13 गवाहों को पेश किया गया। सबूत और सुनवाई के बाद एलडी कोर्ट ने देव राज राणा को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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