बेलगाम बिल्डर्सः 16 महीने में भी नहीं माना RAJ RERA का आदेश, भिवाड़ी कलेक्टर करेंगे वसूली

- गिरिराज अग्रवाल -
भिवाड़ी। राजस्थान में बिल्डर्स इस कदर बेलगाम होते जा रहे है कि वे अब राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ RERA) के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में रेरा अथॉरिटी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने बिल्डर्स कल्का होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रिकवरी प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है।
यह आदेश अनिल चौहान बनाम कल्का होम डेवलपर्स प्रा. लि. मामले में जारी किया गया, जहां शिकायतकर्ता ने अपनी जमा राशि की वापसी के लिए प्राधिकरण से गुहार लगाई थी। यह प्रकरण कल्का होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की भिवाड़ी जिले की तिजारा तहसील अंतर्गत ग्राम ठंडा कल्का रॉयल रेजीडेंसी से संबंधित था।
इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी 2025 को प्राधिकरण के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अर्पित जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे, जबकि उत्तरदाता (रियल एस्टेट प्रमोटर) की ओर से कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था।
बता दें कि प्राधिकरण ने 9 अक्टूबर 2023 को आदेश दिया था कि कल्का होम डेवलपर्स शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर उसकी जमा राशि 8.6 प्रतिशत की ब्याज दर से लौटाए। लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी प्रमोटर ने आदेश का पालन नहीं किया।
प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उत्तरदाता जानबूझकर आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिससे शिकायतकर्ता को लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए, रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 40(1) के तहत रिकवरी प्रमाणपत्र जारी करने और जिला कलेक्टर के समक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है। ….रेरा का आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।
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