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पांच पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो माह की पाबंदी - नौ खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

इसी तरह असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर नौ खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें बाड़मेर के बाखासर स्थित एम/एस हार्दिक ट्रेडर्स का मिर्च पाउडर, चूरू के चाय वाला प्रतिष्ठान की तैयार चाय, बीकानेर के रानी बाजार स्थित शर्मा सेल्स एजेंसीज का फ्राइड मटर, अजमेर के माकड़वाली स्थित श्री सवाई भोज मिल्क डेयरी और स्टीफन स्कूल चौराहा स्थित इंडिया मिल्क डेयरी का दूध, अजमेर के वैशाली नगर स्थित एम.एस.के. रेजिडेंट का माउथ फ्रेशनर/सौंफ, टोंक के टोडारायसिंह स्थित बजाली मिल्क डेयरी और देवली स्थित श्रीजी मिल्क डेयरी का घी तथा बाड़मेर स्थित श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज की चाय शामिल है।
वहीं, पूर्व में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार जारी रखने पर जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें विद्याधर नगर स्थित एम/एस बालाजी जयका, कूकड़खेड़ा स्थित एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स तथा निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि असुरक्षित घोषित किए गए खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री से बचें। खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबल, ब्रांड, बैच नंबर तथा निर्माण एवं वैधता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें। किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें।
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