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पांच पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो माह की पाबंदी - नौ खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

khaskhabar.com: बुधवार, 02 सितम्बर 2026 6:24 PM (IST)
पांच पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो माह की पाबंदी - नौ खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
जयपुर,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में संचालित ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अगस्त माह में विभिन्न जिलों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में पांच पैकेज्ड खाद्य उत्पाद असुरक्षित पाए गए। इन खाद्य पदार्थों के वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश में आगामी दो माह के लिए रोक लगा दी गई है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन तथा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार नमूने लेकर उनकी जांच कराई जा रही है। राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच में नंदी ब्रांड का गाय का घी, निर्माता दिशा एंटरप्राइजेज, बालोतरा, बैच/लॉट संख्या 005; रतवाड़ी टी (गोल्डन थार) ब्रांड की चाय, निर्माता श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज, रीको, बाड़मेर, बैच संख्या 150726; जी.एस. गोल्ड ब्रांड की लाल मिर्च पाउडर, निर्माता हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हाजिल्का, पंजाब, बैच/लॉट संख्या जी.एस. 31; के.डी.पी. डेयरी- कृष्णा ब्रांड का घी, निर्माता के.डी.पी. फूड इंडस्ट्री, सरनाथ इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, बैच संख्या डी.के. 1225 और डी.के. 160326 तथा के.डी.पी. डेयरी-सारस ब्रांड का घी, बैच संख्या डी.एस. 030426 असुरक्षित पाया गया।
इसी तरह असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर नौ खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें बाड़मेर के बाखासर स्थित एम/एस हार्दिक ट्रेडर्स का मिर्च पाउडर, चूरू के चाय वाला प्रतिष्ठान की तैयार चाय, बीकानेर के रानी बाजार स्थित शर्मा सेल्स एजेंसीज का फ्राइड मटर, अजमेर के माकड़वाली स्थित श्री सवाई भोज मिल्क डेयरी और स्टीफन स्कूल चौराहा स्थित इंडिया मिल्क डेयरी का दूध, अजमेर के वैशाली नगर स्थित एम.एस.के. रेजिडेंट का माउथ फ्रेशनर/सौंफ, टोंक के टोडारायसिंह स्थित बजाली मिल्क डेयरी और देवली स्थित श्रीजी मिल्क डेयरी का घी तथा बाड़मेर स्थित श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज की चाय शामिल है।
वहीं, पूर्व में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार जारी रखने पर जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें विद्याधर नगर स्थित एम/एस बालाजी जयका, कूकड़खेड़ा स्थित एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स तथा निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि असुरक्षित घोषित किए गए खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री से बचें। खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबल, ब्रांड, बैच नंबर तथा निर्माण एवं वैधता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें। किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें।

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