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बहराइच में जबरन धर्मातरण के आरोप में दो गिरफ्तार, 6 पर मामला दर्ज

बहराइच (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहराइच के नानपारा शहर में हिंदू देवी-देवताओं को गाली देने और हिंदुओं के एक समूह को ईसाई धर्म अपनाने के लिए 'प्रेरित' करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई की।
खबरों के मुताबिक, नानपारा के सआदत इंटर कॉलेज के पास भग्गापुरवा में एक ईसाई मिशनरी द्वारा रविवार को आयोजित एक प्रार्थना सभा में हिंदू ग्रामीणों के एक समूह को ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया जा रहा था।
ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन देने वाले कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं को गाली दे रहे थे।
खबर फैलते ही दक्षिणपंथी संगठनों के एक दर्जन से अधिक सदस्य कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया।
जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें अनिल कुमार, दुबार, नारायण, बछराज, नानके और मालती देवी शामिल हैं। उन्हें स्थानीय चर्च का सदस्य बताया जाता है।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।(आईएएनएस)
खबरों के मुताबिक, नानपारा के सआदत इंटर कॉलेज के पास भग्गापुरवा में एक ईसाई मिशनरी द्वारा रविवार को आयोजित एक प्रार्थना सभा में हिंदू ग्रामीणों के एक समूह को ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया जा रहा था।
ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन देने वाले कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं को गाली दे रहे थे।
खबर फैलते ही दक्षिणपंथी संगठनों के एक दर्जन से अधिक सदस्य कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया।
जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें अनिल कुमार, दुबार, नारायण, बछराज, नानके और मालती देवी शामिल हैं। उन्हें स्थानीय चर्च का सदस्य बताया जाता है।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।(आईएएनएस)
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