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दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह रुकवाया, समझाइश से मिली सफलता
बठिंडा।
जिला प्रशासन
ने नाबालिग
युवती के विवाह को रूकवाने में सफलता हासिल की है। जिला बाल सुरक्षा
अधिकारी बठिंडा मैडम रवनीत कौर सिधू ने बताया कि कल चाइल्ड हैल्प लाइन नंबर
1098 पर सूचना मिली थी कि गांव चुघे खुर्द में एक नाबालिग लडकी का बाल
विवाह होने जा रहा है।
इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम बठिंडा साक्षी साहनी ने बाल विवाह रोकने के लिये डीएसप देहाती गुरजीत सिंह रोमाणा, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी लगाई जिसके बाद पुलिस की महिला एस आई प्रभजोत कौर, जिला बाल सुरक्षा विभाग की तरफ से मैडम अमन अरोड़ा, व चाईल्ड हैल्प लाइन कोआर्डीनेटर प्रतिभा दूबे तुरंत विवाह वाले घर पहुंचे। उन्होंने लडक़ी के परिवार वालों को समझाया कि 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी की शादी करना कानूनन जुर्म है। इस पर इस नियम की उल्लंघना करने वाले को दो वर्ष की सजा या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उक्त टीम ने यह भी बताया कि लडक़े की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। इस पर पंचायत सदस्यों व बालिका के परिवार के सदस्यों ने विश्वास दिलवाया कि बच्ची की आयु 18 वर्ष होने से पहले उसकी शादी नहीं की जायेगी। इसके बाद टीम वापिस लौट आई। एसडीएम बठिंडा श्रीमति साहनी ने बताया कि जिले के ही गांव जय सिंह वाला में भी एक बाल विवाह रोका गया है।
इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम बठिंडा साक्षी साहनी ने बाल विवाह रोकने के लिये डीएसप देहाती गुरजीत सिंह रोमाणा, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी लगाई जिसके बाद पुलिस की महिला एस आई प्रभजोत कौर, जिला बाल सुरक्षा विभाग की तरफ से मैडम अमन अरोड़ा, व चाईल्ड हैल्प लाइन कोआर्डीनेटर प्रतिभा दूबे तुरंत विवाह वाले घर पहुंचे। उन्होंने लडक़ी के परिवार वालों को समझाया कि 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी की शादी करना कानूनन जुर्म है। इस पर इस नियम की उल्लंघना करने वाले को दो वर्ष की सजा या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उक्त टीम ने यह भी बताया कि लडक़े की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। इस पर पंचायत सदस्यों व बालिका के परिवार के सदस्यों ने विश्वास दिलवाया कि बच्ची की आयु 18 वर्ष होने से पहले उसकी शादी नहीं की जायेगी। इसके बाद टीम वापिस लौट आई। एसडीएम बठिंडा श्रीमति साहनी ने बताया कि जिले के ही गांव जय सिंह वाला में भी एक बाल विवाह रोका गया है।
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