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वंचितों को अब जल्दी मिलेंगे विद्युत कनेक्शन, 15 मार्च तक जारी किए जाएंगे आवेदनों के मांग पत्र
श्रीगंगानगर, 10 मार्च। जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा पूर्व जारी आदेशानुसार सामान्य वर्ग श्रेणी के 31-12-2015 तक पंजीकृत आवेदक एवं कृषि नीति अनुसार सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदन एवं अनुसूचित जाति तथा राज्य की जनजाति उपयोजना क्षेत्र वह सहरिया क्षेत्र (किशनगंज, शाहबाद, पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता पर जारी करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा में कृषि कनेक्शन जारी किए जाने के लक्ष्य के क्रम में डिस्कॉम कोआर्डिनेशन फोरम की 7 फरवरी 2023 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में वर्ष 2023-24 निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि प्रथम चरण में सामान्य श्रेणी के 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र 1 मार्च 2023 से 15 मार्च 2023 की समय अवधि में जारी किए जाएंगे। सामान्य वर्ग श्रेणी एवं अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदकों को मांग पत्र इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जमा किया जाए कि आज तक आवेदक के आवेदित तथा अन्य खेत में राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा पंप सेट योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार के अलावा) देय अनुदान पर संबंधित विभाग द्वारा सोलर पंप सेट स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही प्रक्रियाधीन है।
उन्हांने बताया कि बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र सहरिया (किशनगढ़ व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीत सभी आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा कराने हेतु भेजा जाएगा तथा उक्त समय अवधि में मांग पत्र जमा नहीं करने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी वृत्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संचार माध्यमों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की बैठकों एवं चौपालों में भेजकर जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। मांग पत्र कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति 2017 (संशोधित 31 जनवरी 2022 तक) एवं इसके पश्चात समय-समय पर जारी होने वाले आरईओ एवं अन्य संबंधित आदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे।
विद्युत विभाग के एसई श्री लाभ सिंह मान ने बताया कि आवेदक द्वारा बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना के विद्युत कनेक्शन हेतु लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य स्वयं के स्तर पर निगम द्वारा अनुमोदित/विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत लाईसेंसधारी के माध्यम से करवाया जा सकेगा। लाईन के सामान एवं ट्रांसफार्मर की व्यवस्था आवेदक द्वारा अपने स्तर पर करने का इस आशय का विकल्प (50 रूप्ये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर सत्यापित कर) आवेदन करते समय ही देना होगा। आवेदक को तकमीना अनुसार 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा।
उपरोक्त आवेदन कर्ताओं की वरीयता मांग पत्र जमा दिनांक से अलग संधारित की जाएगी और आवेदक द्वारा आवश्यक सामग्री स्वयं के स्तर पर निगम के मापदण्डों के अनुरूप उपलब्ध एवं स्थापित करवाई जाएगी। परन्तु वितरण ट्रांसफार्मर को ही निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जांच करवाना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि आवेदक के कनेक्शन हेतु आवश्यक समग्री की वास्तविक खपत के आंकलन के अनुरूप सुपरविजन राशि का आंकलन कर आवेदक से वसूली योग्य अथवा देय राशि को उसे जारी किए जाने वाले आगामी विद्युत बिलों के माध्यम से समायोजन किया जा सकेगा।
जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि प्रथम चरण में सामान्य श्रेणी के 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक पंजीकृत आवेदन एवं सामान्य श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र 1 मार्च 2023 से 15 मार्च 2023 की समय अवधि में जारी किए जाएंगे। सामान्य वर्ग श्रेणी एवं अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदकों को मांग पत्र इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जमा किया जाए कि आज तक आवेदक के आवेदित तथा अन्य खेत में राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा पंप सेट योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार के अलावा) देय अनुदान पर संबंधित विभाग द्वारा सोलर पंप सेट स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही प्रक्रियाधीन है।
उन्हांने बताया कि बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र सहरिया (किशनगढ़ व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीत सभी आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा कराने हेतु भेजा जाएगा तथा उक्त समय अवधि में मांग पत्र जमा नहीं करने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी वृत्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संचार माध्यमों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की बैठकों एवं चौपालों में भेजकर जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। मांग पत्र कनेक्शन प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति 2017 (संशोधित 31 जनवरी 2022 तक) एवं इसके पश्चात समय-समय पर जारी होने वाले आरईओ एवं अन्य संबंधित आदेशों के अनुसार जारी किए जाएंगे।
विद्युत विभाग के एसई श्री लाभ सिंह मान ने बताया कि आवेदक द्वारा बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना के विद्युत कनेक्शन हेतु लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य स्वयं के स्तर पर निगम द्वारा अनुमोदित/विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत लाईसेंसधारी के माध्यम से करवाया जा सकेगा। लाईन के सामान एवं ट्रांसफार्मर की व्यवस्था आवेदक द्वारा अपने स्तर पर करने का इस आशय का विकल्प (50 रूप्ये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर सत्यापित कर) आवेदन करते समय ही देना होगा। आवेदक को तकमीना अनुसार 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा।
उपरोक्त आवेदन कर्ताओं की वरीयता मांग पत्र जमा दिनांक से अलग संधारित की जाएगी और आवेदक द्वारा आवश्यक सामग्री स्वयं के स्तर पर निगम के मापदण्डों के अनुरूप उपलब्ध एवं स्थापित करवाई जाएगी। परन्तु वितरण ट्रांसफार्मर को ही निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जांच करवाना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि आवेदक के कनेक्शन हेतु आवश्यक समग्री की वास्तविक खपत के आंकलन के अनुरूप सुपरविजन राशि का आंकलन कर आवेदक से वसूली योग्य अथवा देय राशि को उसे जारी किए जाने वाले आगामी विद्युत बिलों के माध्यम से समायोजन किया जा सकेगा।
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