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बाल विवाह में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही : अति. जिला कलक्टर

khaskhabar.com: मंगलवार, 09 सितम्बर 2025 3:14 PM (IST)
बाल विवाह में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही : अति. जिला कलक्टर
झालावाड़। जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु की जा रही गतिविधियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक चारण की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों के अतिरिक्त अन्य विशेष सावों के दौरान भी अभियान चलाकर बाल विवाह रूकवाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन, सहयोगिनी सहित ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को बाल विवाह की रोकथाम हेतु सक्रिय रहकर कार्य करने के लिए पाबंद करें। साथ ही ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों एवं इसकी रोकथाम हेतु आवश्यक चर्चा करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह में योगदान देने वाले एवं सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर की कार्यवाही भी अमल में लाई जाए ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोकथाम लगाई जा सके।
इस दौरान उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी श्रृद्धा गोमे ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु चाईल्ड हैल्पलाइन 1098, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 कॉल सेन्टर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही। इस दौरान बाल कल्याण समिति की सदस्य पूर्णिमा सिकरवार ने बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में सुझाव देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने एवं सक्रिय रहने का आग्रह करें।
बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुरेन्द्र कुमार पूनिया ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संबंधित पोर्टल पर आयोजित गतिविधियों को अपलोड कराने एवं प्रचार-प्रसार कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 36 व वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 20 बाल विवाह के प्रकरण प्राप्त हुए जिनको आपसी समझाइश एवं पाबंदी कार्यवाही कर निस्तारित करवाया गया है। इस दौरान बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं रोकथाम हेतु सम्पर्क सूत्र की जागरूकता हेतु तैयार पोस्टर का विमोचन भी किया गया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों, एनजीओ के प्रतिनिधियों आदि को बाल विवाह की रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई।
बैठक में उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना रामकुमार वर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामसिंह मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव, बाल कल्याण समिति की सदस्य बबली मीणा, तहसीलदार मनोहरथाना माधोलाल बैरवा, नायब तहसीलदार असनावर अजय कुमार पालीवाल, बाल अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी विष्णु कुमार सहित विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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