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महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबंध
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली के त्योहार पर शुक्रवार से 1 नवम्बर 2016 तक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में जिले में स्थित पेट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थों के संस्थान के अनुज्ञापित क्षेत्र व उसके आस-पास तथा बीकानेर शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे,आतिशबाजी के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिले में स्थित पेट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थों के संस्थानों के अनुज्ञापित क्षेत्र एवं उससे 500 मीटर की परिधि के क्षेत्र में पटाखों/आतिशबाजी के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बीकानेर शहर के महत्वपूर्ण मार्गों यथा महात्मा गांधी मार्ग, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभूजी का कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरवजी की गली, सुभाष मार्ग व कपड़ा बाजार गंगाशहर आदि क्षेत्रों तथा अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं,धार्मिक परिसर या अन्य ऐसे स्थानों जिन्हें सक्षम अधिकारी ने शांत क्षेत्र घोषित किया है, वहां 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे/आतिशबाजी के प्रयोग को निषिद्ध किया है।
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