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स्कूलों को 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ जमा करवाना होगा सम्बद्धता शुल्क

बोर्ड के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा सम्बद्धता शुल्क पर लगाया गया जीएसटी भारत सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देंशानुसार ही लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित मंत्रालय (भारत सरकार) के राजस्व विभाग द्वारा जारी सर्कुलर नम्बर-151/07/2021-GST dt. 17 June, 2021 के अनुसार केन्द्रीय ओर राज्य शैक्षिक बोर्डों को परीक्षा आयोजित करने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना गया है। अधिसूचना संख्या 12/2017-Central Tax (Rate) दिनांक 28.06.2017 के क्रम संख्या 66 अनुसार किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने के लिए प्रवेश शुल्क को जीएसटी से मुक्त किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है यानि किसी संस्थान या पेशेवर को मान्यता प्रदान करना (मान्यता शुल्क या पंजीकरण शुल्क) ताकि उन्हें अपनी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जा सके।
उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा वित मंत्रालय (भारत सरकार) के राजस्व विभाग के निर्देशानुसार ही सम्बद्धता शुल्क पर जीएसटी लिया जा रहा है। जीएसटी जमा करवाने से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका होने पर बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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