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भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान का जवाब : शिकायत को बताया दुर्भावनापूर्ण, अगली सुनवाई 26 दिसंबर

उधर, परिवादी पक्ष के एडवोकेट रिपुदमन सिंह और एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने 27 नवंबर को एक एप्लिकेशन दाखिल कर सलमान खान के जवाब और वकालतनामा पर किए हस्ताक्षर की FSL जांच और सलमान खान को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के निर्देश देने की मांग की थी।
मामले में अगली सुनवाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने 26 दिसंबर की तारीख तय की है।
कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने 3 नवंबर को सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि "केसर युक्त इलायची" के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है, जबकि ₹5 के पाउच में केसर मिलना संभव नहीं है। इससे जनता भ्रमित हो रही है और युवा वर्ग स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रहा है।
सलमान खान की ओर से इससे पहले 27 नवंबर को दिए गए जवाब में याचिका को कपटपूर्ण बताया गया था और कहा गया था कि विज्ञापन इलायची का है, न कि पान मसाले का।
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