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सड़क सुरक्षा अभियान : शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई

कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाए। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी वाहन चालकों की नेत्र जांच अभियान चलाकर कराई जाए। सभी एम्बुलेंस व उनके स्टाफ का प्रशिक्षण और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। डिप्टी एसपी स्तर पर इनका सत्यापन करवाया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर आमजन से साझा किया जाए ताकि कोई भी नागरिक फोटो, वीडियो और लोकेशन के साथ नियम उल्लंघन की सूचना भेज सके। सभी टोल नाकों की प्रत्येक लेन पर हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड सहित फ्लेक्स लगाए जाएंगे, जिससे सड़क संधारण एजेंसी और आमजन तुरंत जानकारी साझा कर सकें। हाईवे पर पेट्रोलिंग यूनिट में पुलिस कर्मी की तैनाती और सभी टोल स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा।
सड़क किनारे अवैध ढाबों, अतिक्रमण, और कोहला क्षेत्र में सड़क पर निराश्रित पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग को फेंसिंग की मरम्मत करने और 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों को निराश्रित व पालतू पशु सड़क पर छोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने, नीलामी की कार्यवाही करने और ऐसे पशुओं को गौशालाओं में छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। सीडीईओ, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से 15 दिवसीय रोड सेफ्टी कोर्स चलाएंगे, जिसमें बुकलेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वीडियो की मदद से ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। अवैध ऑटो और असुरक्षित बाल वाहिनी पर सख्त कार्रवाई करते हुए विद्यालयों को सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सड़कें गड्ढामुक्त की जाए, बर्म साफ रखे जाएं, सभी अवैध कट बंद किए जाएं और निर्माण कार्यों के दौरान उचित डाइवर्जन एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हों। फुटपाथों और नो पार्किंग क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सात दिवस में पूरी की जाए। ओवरलोड वाहनों, नो एंट्री जोन में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में उपलब्ध 600 बाल वाहिनियों में से 170 सहित जिल में पंजीकृत सभी वाणिज्यिक वाहन जिनका फिटनेस एक्सपायर हो गया है, उनको नोटिस जारी कर सीज की कार्यवाही के निर्देश दिए। ऐसे अवैध ऑटो जो बाल वाहिनियों की तरह प्रयोग हो रहे है, उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में नो एंट्री की समय सीमा में विस्तार करते हुए रात्रि 9 बजे तक करने के निर्देश दिए।
बैठक में एसपी हरि शंकर, एडीएम उम्मेदी लाल मीना, एएसपी जनेश तंवर, एएसपी राजकंवर, डीटीओ नरेश पुनिया, सीओ मीनाक्षी, पीडब्ल्यूडी से अनिल अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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