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RERA : बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के नाम पर धोखाधड़ी, समृद्धि बिल्ड एस्टेट को कारण बताओ नोटिस और बुकिंग पर तत्काल रोक

5% पेनल्टी और तत्काल रोक के आदेशः रेरा रजिस्ट्रार राजीव जैन द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के तहत, जांच पूरी होने तक इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की यूनिट या प्लॉट की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। धारा 60 के तहत, गलत जानकारी देने के लिए बिल्डर पर प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अथॉरिटी ने बिल्डर को 27 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का अंतिम अवसर दिया है। यदि बिल्डर संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो रेरा एकतरफा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
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