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RERA : आकृति लैंडकॉन को झटका, अब खरीदार को मिलेगी पक्की रजिस्ट्री; रजिस्ट्रार को मिले विशेष अधिकार

बिल्डर की नीयत में खोट देखते हुए आवंटियों ने रेरा रेगुलेशन, 2024 की धारा 44 और सीपीसी (CPC) के प्रावधानों के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी रजिस्ट्री रेरा के माध्यम से करवाई जाए। अथॉरिटी ने इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, बिल्डर द्वारा 'ड्राफ्ट सेल डीड' पर जताई गई तकनीकी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए रेरा ने आवंटियों को एक 'संशोधित ड्राफ्ट' जमा करने का निर्देश दिया है।
अथॉरिटी ने पहले ही इस मामले में देरी के लिए देय ब्याज की वसूली हेतु जिला कलेक्टर को 'रिकवरी सर्टिफिकेट' जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। अब 6 फरवरी, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में संशोधित ड्राफ्ट के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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