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राखी सावंत नहीं हुई कोर्ट में पेश, 7 जुलाई को आखिरी मौका
लुधियाना। महर्षि वाल्मीकि पर टिप्पणी करने के मामले में विवादों में फंसी
अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुई। अदालत ने इसे
गंभीर मामला मानते हुए राखी को 7 जुलाई को पेश होने का आखिरी मौका दिया है।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता ने राखी सावंत के खिलाफ 7 जुलाई के लिए फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। राखी सावंत ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की थी, जिसकी मियाद 2 मई को ही खत्म हो गई थी। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस गडग़री ने राखी सावंत की 11 अप्रैल को लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत दी थी। साथ ही राखी को लुधियाना की अदालत में पेश होने तक महाराष्ट्र व पंजाब पुलिस को गिरफ्तार न करने के आदेश दिए थे। यदि ट्रांजिट अवधि में राखी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 25000 रुपये के जमानती बांड पर छोड़ने के आदेश भी दिए थे।
उल्लेखनीय है कि लुधियाना के एक वकील नरेंद्र आद्या ने अदालत में राखी के विरुद्ध एक फौजदारी शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि उसने एक टीवी चैनल में भगवान श्री वाल्मीकि के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता ने राखी सावंत के खिलाफ 7 जुलाई के लिए फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। राखी सावंत ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की थी, जिसकी मियाद 2 मई को ही खत्म हो गई थी। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस गडग़री ने राखी सावंत की 11 अप्रैल को लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत दी थी। साथ ही राखी को लुधियाना की अदालत में पेश होने तक महाराष्ट्र व पंजाब पुलिस को गिरफ्तार न करने के आदेश दिए थे। यदि ट्रांजिट अवधि में राखी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 25000 रुपये के जमानती बांड पर छोड़ने के आदेश भी दिए थे।
उल्लेखनीय है कि लुधियाना के एक वकील नरेंद्र आद्या ने अदालत में राखी के विरुद्ध एक फौजदारी शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि उसने एक टीवी चैनल में भगवान श्री वाल्मीकि के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
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