Advertisement
राजस्थान हाईकोर्ट: पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका विड्रा, पीड़ितों के बयान के बाद दोबारा अर्जी पेश करने की मिली छूट

न्यायमूर्ति प्रवीण भटनागर ने याचिकाकर्ता की इस मांग को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका को वापस ले लिया। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को सभी पीड़ितों के बयान दर्ज होने के बाद एक बार फिर से सक्षम न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। इस तरह, यह याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दी गई है। इस आदेश के बाद, याचिकाकर्ता अब जांच प्रक्रिया के आगे बढ़ने और पीड़ितों के बयान दर्ज होने का इंतजार करेगा, जिसके बाद वह अपनी कानूनी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकता है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
ब्यावर
Advertisement
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features




