Rajasthan: BJP MLA Company Fined a Hefty 25 Lakh Rupees; Neglecting Safety Standards on Highway Proves Costly-m.khaskhabar.com
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Feb 16, 2026 1:29 am
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राजस्थान : भाजपा विधायक की कंपनी पर 25 लाख का भारी जुर्माना, हाईवे पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी

khaskhabar.com: शनिवार, 17 जनवरी 2026 10:35 PM (IST)
राजस्थान : भाजपा विधायक की कंपनी पर 25 लाख का भारी जुर्माना, हाईवे पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी
जयपुर/चूरू। राजस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर परिवहन विभाग ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। चूरू में आरटीओ (RTO) इंस्पेक्टर ने झुंझुनूं से भाजपा विधायक राजेन्द्र सिंह भांबू की कंपनी 'RSB इंफ्रा प्रा. लि.' पर 25 लाख रुपए का चालान काटा है। यह कार्रवाई राजगढ़-भालेरी स्टेट हाईवे (SH-06) पर आवश्यक जनसुविधाएं और सुरक्षा मानकों के अभाव के चलते की गई है। सत्ता के बावजूद नियमों की सख्ती आमतौर पर हाईवे के रखरखाव की जांच NHAI या PWD जैसी एजेंसियां करती हैं, लेकिन यह संभवतः पहला मामला है जब किसी आरटीओ इंस्पेक्टर ने मेंटेनेंस फर्म पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया है। जांच टीम ने पाया कि 133 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी बुनियादी इंतजाम गायब थे।
इन कमियों पर लगा 25 लाख का जुर्माना
आरटीओ इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह की टीम ने निरीक्षण के दौरान 25 अलग-अलग बिंदुओं पर लापरवाही पाई, जिनमें से प्रत्येक के लिए 1-1 लाख रुपए का दंड निर्धारित किया गया:
आपातकालीन सेवाओं का अभाव: टोल बूथ पर न तो एम्बुलेंस मौजूद थी और न ही हादसों के समय ट्रैफिक साफ करने के लिए हाइड्रा क्रेन।
सांकेतिक बोर्डों की कमी: हाईवे पर जंक्शनों (चौराहों) पर वॉर्निंग साइन, नाइट रिफ्लेक्टर और इमरजेंसी नंबर के बोर्ड नहीं मिले।
सुरक्षा में चूक: हाईवे पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
2026 तक गारंटी में है सड़क
यह सड़क जुलाई 2020 में करीब 215 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। नियमानुसार, 2026 तक यह सड़क गारंटी अवधि (Defect Liability Period) में है, जिसका अर्थ है कि इसके रखरखाव और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार कंपनी की है। विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198ए के तहत यह चालान काटा है।
विभाग का कड़ा संदेश
इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह ने स्पष्ट किया कि "आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।" नियमों का उल्लंघन करने पर चाहे वह विधायक की कंपनी हो या कोई और, कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से टोल वसूलने वाली फर्म 'KKC सीकर' को भी संयुक्त रूप से दोषी माना गया है।

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