Punjab: Four BKI Operatives Arrested in Hoshiarpur with IED and Two Pistols-m.khaskhabar.com
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पंजाब: होशियारपुर से आईईडी और दो पिस्तौल के साथ बीकेआई के चार ऑपरेटिव गिरफ्तार

khaskhabar.com: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 9:37 PM (IST)
पंजाब: होशियारपुर से आईईडी और दो पिस्तौल के साथ बीकेआई के चार ऑपरेटिव गिरफ्तार
होशियारपुर। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब की होशियारपुर पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) के साथ संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान बीकेआई के चार ऑपरेटिव गिरफ्तार किए गए और उनके पास से लगभग 2.5 किलोग्राम वजनी आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद की गई। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने यहां दी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दिलजोत सिंह, हरमन सिंह उर्फ ​​हैरी उर्फ ​​हरि, अजय उर्फ ​​मेहरा, और अर्शदीप सिंह उर्फ ​​अर्श कंधोला के रूप में हुई है। ये सभी एसबीएस नगर के राहोन निवासी हैं। पुलिस टीमों ने उनके पास से आरडीएक्स आधारित आईईडी के अलावा दो पिस्तौल भी बरामद की हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस मॉड्यूल का संचालन अमेरिका स्थित बीकेआई हैंडलर्स द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बरामद आईईडी आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर लक्षित आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था।
डीजीपी ने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे की कड़ियों को स्थापित करने के लिए गहन जांच जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) होशियारपुर संदीप मलिक ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक ऑपरेशन में पुलिस और जालंधर पुलिस स्टेशन की टीमों ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से आरडीएक्स आधारित आईईडी और दो पिस्तौल बरामद की हैं।
एसएसपी ने बताया कि जांच में पता चला है कि विदेशी जासूसों ने फिरोजपुर और अमृतसर ग्रामीण के सीमावर्ती इलाकों से हथियारों की तस्करी के बाद उन्हें प्राप्त करने और रसद प्रबंधन का काम करने वाला एक मॉड्यूल स्थापित किया था। उन्होंने आगे बताया कि जांच जारी है।
इस संबंध में, होशियारपुर के गढ़शंकर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113(1) और 113(3), शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 25(1बी)(ए), तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
--आईएएनएस

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